दिल्ली हाईकोर्ट ने माहानि के मामले में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है। यह समन शिवसेना नेता राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मुकदमे में भेजा गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें यह समन जारी किया गया है। कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को भी समन भेजा है। कोर्ट अब इस मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
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क्या है मामला
दरअसल शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के मुखपत्र 'सामना' में बीते दिनों एक लेख लिखा गया था। इस लेख में शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल रमेश शेवाले के का जिक्र किया गया था। इसी लेख को लेकर राहुल रमेश शेवाले ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ दीवानी मानहानि मामला दर्ज कराया था। शिवसेना का आरोप है कि इस लेख से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि सामना के जिस लेख को लेकर राहुल रमेश शेवाले ने केस दर्ज कराया है, उसकी हेडलाइन थी, 'राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट का कारोबार!' शेवाले का आरोप है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद खबरें प्रकाशित की गईं और उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया।
जस्टिस प्रतीक जालान ने उद्धव, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को यह समन जारी किया है। हाईकोर्ट ने गूगल, ट्विटर, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को अपना लिखित जवाब 30 दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया है। शिवसेना नेता राहुल रमेश शेवाले ने उनके छवि खराब करने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने की मांग भी की है।
दुष्कर्म के मामले में फंसे हैं शेवाले
बता दें कि शिवसेना नेता राहुल शेवाले भी दुष्कर्म के मामले में आरोपी हैं और दुबई में काम करने वाली एक फैशन डिजाइनर ने शेवाले पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शेवाले साल 2020 से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी इस मामले की शिकायत की है। शेवाले मुंबई साउथ सेंट्रल से सांसद हैं और बीएमसी की स्थीयी समिति के चार बार अध्यक्ष रह चुके हैं। शेवाले महाराष्ट्र की राजनीति का जाना पहचाना नाम है।