दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के बीच कथित संबंधों की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में इनके कथित संबंधों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश देने की बात कही गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए इनकार कर दिया है।
इस याचिका में उस आरोप की विस्तृत जानकारी की मांग की गई थी कि वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी की एक पेंटिंग राणा कपूर को दो करोड़ रुपये में बेची थी। जस्टिस विभू भाकरू की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए मना कर दिया। ये याचिका एक एनजीओ की ओर से दायर की गई थी, इस एनजीओ का नाम अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान है।
एनजीओ ने कोर्ट से प्रियंका गांधी वाड्रा, राणा कपूर और मिलिंद दियोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, धोखेबाजी, जबरदस्ती वसूली, फ्रॉड और गलत प्रतिनिधित्व जैसी शिकायतें शामिल करनी थी। याचिका में कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पहले से योजना बनाकर किया गया है।
याचिका में बताया कि कैसे वाड्रा ने एमएफ हुसैन द्वारा बनाई गई राजीव गांधी की तस्वीर यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को बेची। याचिका में कहा गया कि वाड्रा ने ये पेटिंग मालिकाना हक के तौर पर बेची और यही इस गैरकानूनी और साजिश वाली डील का पहला हिस्सा है।