दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
दरअसल, निचली अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को एक अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी।
जस्टिस चंद्रशेखर के सामने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई। एजेंसी ने वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी की ओर से याचिका दायर कर विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा के अग्रिम जमानत पर रहने से मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रभावित और निष्प्रभावी रहेगी। जांच में वाड्रा ने सहयोग नहीं किया और वह सवालों के जवाब देने से बचते रहे।