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जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जवाब मांगा

Mon, 27 May 2019 12:14 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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दरअसल, निचली अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को एक अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी।

जस्टिस चंद्रशेखर के सामने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई। एजेंसी ने वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी की ओर से याचिका दायर कर विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा के अग्रिम जमानत पर रहने से मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रभावित और निष्प्रभावी रहेगी। जांच में वाड्रा ने सहयोग नहीं किया और वह सवालों के जवाब देने से बचते रहे।

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इसी वजह से वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द की जाए। ईडी का आरोप है कि वाड्रा के लिए लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया। इस सिलसिले में निदेशालय वाड्रा और अरोड़ा से लंबी पूछताछ कर चुका है। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर हैं।
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