फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यदि कोर्ट से नरमी चाहते हैं, तो नीरव से कहें वापस आएः हाईकोर्ट

Thu, 12 Apr 2018 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
Nirav Modi, PNB Scam
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी के वकील से तल्खी से कहा कि वह उससे कहें कि वापस आए। कोर्ट ने पूछा कि नीरव मोदी कहां है? हाईकोर्ट ने नीरव की कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कंपनी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मोदी कहां है, उन्हें कुछ पता नहीं। मालूम हो कि नीरव व उसके मामा मेहुल चोकसी 12 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।

विज्ञापन


जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस आईएस मेहता ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट मामले में तकनीकी जटिलताओं पर ध्यान न दे, तो नीरव मोदी से कहें, वह वापस आ जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि केवल इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने सहायक कंपनी फायरस्टार डायमंड को याचिका दायर करने की अनुमति दी है। नीरव के भारतीय एजेंसियों या कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने के बयान पर कोर्ट ने कहा कि वह एक भगोड़ा आरोपी है और भगोड़े के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।

दरअसल, फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल और मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उनके शोरूम से दस्तावेज व ज्वेलरी जब्त करने से रोकने का आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जिरह करते हुए एएसजी संदीप सेठी व वकील अमित महाजन ने कहा कि इन कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। नीरव मोदी भगोड़ा आरोपी है और जांच में शामिल नहीं हो रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें