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मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

Wed, 23 Oct 2019 02:54 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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होटल पहुंचे डीके शिवकुमार - फोटो : ANI
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कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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शिवकुमार ने 30 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिवकुमार को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। 

तिहाड़ मिलने पहुंचीं थीं सोनिया गांधी

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को डीके शिवकुमार से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थीं। सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचीं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई। एक सूत्र ने बताया कि सोनिया कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार की खैरियत जानने के साथ-साथ उनके प्रति एकजुटता जताने के लिए गई थीं।

कुमारस्वामी भी कर चुके हैं मुलाकात

इससे पहले सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता एचडी शिवकुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने कहा था, 'राजनीतिक मुद्दे अलग हैं और निजी रिश्ते अलग हैं। यह मेरी निजी यात्रा थी। उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहां उन्हें आत्मविश्वास देने के लिए आया था। वह मानसिक तौर पर काफी मजबूत हैं और हम वह इससे लड़ेंगे।'
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