दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वह, कारोबारी रतुल पुरी को पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद, अगस्ता वेस्टलैंट हेलीकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में हुई प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में पुरी की कथित धनशोधन में अभी तक पता चली वास्तविक भूमिका के बारे में भी बताया जाना चाहिए।
अदालत ने ईडी से यह भी पूछा कि वह पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग क्यों कर रही है। अदालत ने इस मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अग्रिम जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि निचली अदालत पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर चुकी है।