दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर के बिच्छू वाले बयान के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में जमानत को मंजूरी दे दी। ज्ञात हो कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिच्छू वाली टिप्पणी करने के मामले में लिया गया है।
शशी थरूर मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत के सामने पेश हुए थे. जहां उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री के लिए की गई थरूर की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं।
गौरतलब है कि अक्तूबर 2018 में बंगलूरू लिट्रेचर फेस्टीवल में अपने भाषण के दौरान शशि थरूर ने आरएसएस से संबंध रखने वाले एक शख्स के हवाले से कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू जैसे हैं, जिसे आप चाह कर भी हाथ से नहीं हटा सकते, और न ही उसे हटाने के लिए आप शिवलिंग पर चप्पल मार सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद देश भर में और सोशल मीडिया पर जमकर विवाद हुआ था।