दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा शुरू कर दिया है। केस के सिलसिले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 22 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सितंबर के महीने में असलम वानी और
शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की थी। असलम वानी को 6 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि उसने शाह को हवाला के सवा दो करोड़ रूपये दिए थे।
पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया जिसके बाद कोर्ट ने जनवरी 2018 में मुकदमा शुरू कर सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए थे।
ईडी ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में बताया था कि शब्बीर शाह को पाकिस्तान पैसा भेजता है। ईडी का कहना है कि, 'शब्बीर ने कबूल किया कि कश्मीर के मुद्दे पर उसने आतंकी हाफिज सईद से फोन पर बातचीत हुई थी। उसने बताया कि सईद से जनवरी 2017 में भी बातचीत हुई।'
शब्बीर शाह को 26 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
इस बीच शब्बीर शाह की पत्नी ने पटियाला हाउस कोर्ट में आवेदन देकर शाह की सुरक्षा और खराब सेहत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि तिहाड़ जेल में शाह की सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए।