दिल्ली की विशेष कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपी को विदेश जाने की अनुमति दे दी। एनआरआई कारोबारी थंपी फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा की विदेशों में स्थित संपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर है। कोर्ट ने सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर थंपी को अनुमति दी। इससे पहले, कोर्ट ने मामले में दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने थंपी को 25 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) जमा करने का निर्देश दिया। थंपी ने कोर्ट से दो सप्ताह के लिए यूएई जाने की अनुमति मांगी थी, जिसका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था।
ईडी के मुताबिक, थंपी ने संजय भंडारी और वाड्रा के साथ मिलकर पैसे का हेरफेर किया। थंपी और उसकी तीन कंपनियां हॉलीडे सिटी सेंटर, हॉलीडे प्रॉपर्टी और हॉलीडे बेकल रिजॉर्ट फेमा के तहत ईडी के रडार पर हैं।