दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ निचली अदालत में विचाराधीन मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर कुछ राहत प्रदान कर दी है।
न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने आवेदन पर सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहनी चाहिए। केजरीवाल और सिसोदिया 6 अप्रैल की सुनवाई में पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर करें। मानहानि का यह मुकदमा अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने दायर किया है। अदालत ने अधिवक्ता शर्मा को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका स्वीकार कर ली जाए। इसके अलावा अदालत ने पुलिस को भी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 28 जुलाई तय की है।