केरल में हाई प्रोफाइल स्वर्ण तस्करी के मामले में कोच्चि की अदालत ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्वप्ना ने अदालत को बताया था कि वह निर्दोष है और यह मामला केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है। यह मामला राजनयिक बैगेज के जरिये 30 किलो सोने की तस्करी से जुड़ा है।