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Meghalaya: मेघालय में अब अवैध खनन करना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद CRPF की होगी आक्रामक भूमिका

Wed, 15 Feb 2023 01:52 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, शिलांग

सार

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में खनन पर रोक लगाने के लिए सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
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विस्तार
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मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि खनन पर रोक लगाने के लिए सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है। उच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन की प्रभावी निगरानी और जांच के लिए आवश्यक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की संख्या इंगित करने का भी निर्देश दिया।
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मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मंगलवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीके कटकेय को नियंत्रण और निगरानी के तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने कहा कि राज्य, जो अब तक प्रतिबंध को लागू करने या अवैध परिवहन की जांच करने में अप्रभावी रहा है, को आगे की निगरानी में कम भूमिका दी जाती है और इस संबंध में सीआरपीएफ की अधिक आक्रामक भूमिका हो सकती है।

डिप्टी सॉलिसिटर-जनरल ने अदालत को दिया जवाब
सीआरपीएफ की तैनाती की लागत पर अदालत के सवाल के जवाब में, डिप्टी सॉलिसिटर-जनरल ने अदालत को बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भूमिका प्रतिष्ठानों और इमारतों की रक्षा करना है, न कि वास्तव में पुलिस का काम करना। हालांकि, उन्होंने सूचित किया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस द्वारा आमतौर पर निभाए जाने वाले पुलिसिंग संबंधी दायित्वों के संवर्धन के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उक्त बल की कंपनियां और बटालियन शिलांग और गुवाहाटी दोनों में उपलब्ध हैं।
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आजीविका को लेकर भी अदालत ने राज्य सरकार को दिया आदेश
खनन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका की कमी से नाराज अदालत ने राज्य सरकार को उन लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अवसरों के अभाव में खतरनाक खनन विधियों का सहारा लिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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