‘क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग यानी ऑनलाइन लोगों से धन जुटाने के मामले में साकेत गोखले को जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने साकेत गोखले को राहत देते हुए कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
साकेत गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।