फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अस्थाना के खिलाफ जांच लटकाने से कोर्ट खफा, सीबीआई को 4 माह की मोहलत

Sat, 01 Jun 2019 06:38 AM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
Rakesh Asthana - फोटो : PTI
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के मामले की जांच पूरी करने के लिए जांच एजेंसी को चार माह की मोहलत दी है। मामला अस्थाना के खिलाफ आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने सीबीआई, अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार व बिचौलिये मनोज प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन


जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि 11 जनवरी के आदेश में 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया था। यह अवधि पूरी होने के बाद छह माह की मोहलत मांगी जा रही है, जबकि अब तक लैटर ऑफ रोगेेटरी (एलआर) भी दूसरे देशों को नहीं भेजा गया है। एजेंसी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश कर बताए कि उसे कब पता चला कि एलआर भेजने की जरूरत है और इस पर किस अधिकारी ने कब क्या कार्रवाई की। 

मालूम हो, हाईकोर्ट ने अस्थाना, देवेंद्र कुमार व मनोज प्रसाद की याचिकाएं खारिज करते हुए एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को 10 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश 11 जनवरी को दिया था। हालांकि देवेंद्र कुमार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।  
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें