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बिना मंजूरी के कोर्स शुरू करने पर रद्द होगी यूनिवर्सिटी की मान्यता

Wed, 21 Nov 2018 05:56 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बिना मंजूरी वाले कोर्स शुरू करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। यूजीसी ने मंगलवार को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की।

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यूजीसी का कहना है कि यदि कोई विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन ने कहा कि यूजीसी ने जिन कोर्स को मान्यता दी है, संस्थान उन्हीं कोर्स की पढ़ायी करवा सकते हैं।
 

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यूजीसी ने जारी किया पब्लिक नोटिस

यदि कोई संस्थान अपनी मर्जी से कोर्स शुरू करता है तो वह मान्य नहीं होगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कोर्स में दाखिले से पहले संबंधित संस्थान में मान्यता प्राप्त कोर्स की सूची जांच लें। गैर मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

संस्थान यदि अपनी मर्जी से कोर्स शुरू करते हैं तो फिर यूजीसी उक्त संस्थान के संबंधित कोर्स के साथ अन्य कोर्स की मान्यता भी रद्द कर देगी। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के नाम व कोर्स की सूची अपलोड कर दी है। 
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