देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश की तमाम अदालतों को व्यापक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये कार्यवाही को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने कहा, कोरोना से बचने को सामाजिक दूरी जरूरी है। ऐसे में वकीलों-वादियों का अदालतों में जमावड़ा नहीं होना चाहिए। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च से सिर्फ आवश्यक मामलों की ही सुनवाई वीसी से कर रहा है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने सोमवार को वीसी से अदालतों के कामकाज के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए अपने विशेषाधिकार (संविधान के अनुच्छेद-142) का इस्तेमाल करते हुए कई निर्देश जारी किए।
पीठ ने कहा, वीसी के जरिये सुनवाई के तौर तरीकों को स्थापित करने के लिए तमाम हाईकोर्ट के साथ संपर्क करने और सहयोग करने के लिए नेशनल इंफोरमेशन सेंटर और राज्य के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है।