कोरोनावायरस से बचाव का उपाय करते स्वास्थ्यकर्मी
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अंग्रेजी के शब्द एपिडेमिक से पैनडेमिक दोनों का अर्थ महामारी ही होता है। लेकिन, दोनों में एक बड़ा अंतर भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरूआत में कोरोना वायरस को एपिडेमिक घोषित किया था। इसका हिंदी में अर्थ एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहने वाली बीमारी होता है। लेकिन, बाद में डब्लूएचओ ने इसे पैनडेमिक घोषित कर दिया। इसका मतलब एक ही बीमारी से दुनिया के कई देश संक्रमित हो जाएं।
भारत का महामारी रोग कानून 1897 क्या है
अंग्रेजों ने भारत की आजादी से पहले 1897 में प्लेग और चेचक जैसी बीमारियों से निपटने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को बनाया था। अब भारत के कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के खंड-दो को लागू करने का निर्देश दिया है। इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- सार्वजनिक सूचना (टीवी, अखबार, फोन, पर्चे आदि) के जरिये महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय करना।
- सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो महामारी से ग्रस्त है उसे किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रख सकती है।
- सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा और आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा भी मिल सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- महामारी एक्ट में सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। अगर कोई अनहोनी होती है तो सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
इराक में स्प्रे करते हुए स्वास्थ्यकर्मी
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साल 2012-13 या उससे पहले की हैल्थ पॉलिसी पर लिखा होता था कि महामारी घोषित होने पर बीमा कंपनी उस बीमारी पर आपको कोई क्लेम नहीं देगी लेकिन इसके बाद से जो भी इंश्यारेंस प्रोडक्ट बाजार में आये उसमें बीमा कंपनियों को ऐसी कोई छूट नहीं थी कि वह किसी बीमारी को महामारी घोषित होने पर उसका क्लेम देने से मना कर दिया जाए।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को पॉलिसी में कोविड 19 का मेडिकल कवर जोड़ने का निर्देश दिया है। इरडा ने कहा है कि मौजूदा समय में जिस इंश्योरेंस में अस्पताल का खर्च शामिल है, उसमें कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोनावायरस (कोविड 19) से जुड़े खर्च को शीघ्र शामिल किया जाए। ये निर्देश इरडा अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) (e) के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है।
इरडा ने दिया निर्देश
पहले कोरोनावायरस से लड़ने के लिए इरडा ने बीमा कंपनियों से ऐसी पॉलिसियां लाने को कहा था जिनमें कोरोनावायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। इरडा ने निर्देश दिया है कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और क्वारंटीन पीरियड के दौरान चल रहे उपचार का खर्च पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार मौजूदा नियामक ढांचे में शामिल किया जाए।