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कोरोना: केंद्र का राज्यों को निर्देश, कहा- कोविड रोधी नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने पर दें जोर

Sat, 10 Jul 2021 05:41 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली

सार

केंद्र ने कहा है कि उन्हें कोविड-19 प्रबंधन के लिए 31 जुलाई तक लक्षित एवं त्वरित कदमों के क्रियान्वयन पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

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केंद्र ने कहा है कि उन्हें कोविड-19 प्रबंधन के लिए 31 जुलाई तक लक्षित एवं त्वरित कदमों के क्रियान्वयन पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। इसने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 के मामलों में कमी के बाद गतिविधियां शुरू करना आवश्यक था और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि  समूची प्रक्रिया सावधानी के साथ हो। 

राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय की स्वत: संज्ञान कार्यवाही के संबंध में केंद्र ने यह बात अपने स्थायी अधिवक्ता अनिल सोनी के माध्यम से कही। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में मुंह को ढंककर रखना, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने, घर से काम करने, काम/कारोबार के घंटों को क्रमबद्ध करने, निगरानी रखने, स्वच्छता एवं समय-समय पर चीजों/स्थलों को रोगाणुमुक्त करने जैसे कदमों की बात शामिल है।

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