केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने उन सभी कर्मचारियों को 31 मई तक सरकारी फ्लैटों में रहने की अनुमति दी जिन्हें ये आवास खाली करने को कहा गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसे सामान्य पूल आवासीय गृहों (जीपीआरए) के आवंटियों से अनुरोध मिले थे कि वे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने तथा लोगों से दूरी बनाकर घरों में रहने के सरकार के परामर्श के मद्देनजर इस समय फ्लैट खाली करने में सक्षम नहीं हैं।
मंत्रालय ने कहा, ये असामान्य हालात हैं जो किसी घर को खाली करने के लिहाज से अनुकूल नहीं हैं, लिहाजा ऐसे में सभी आवंटियों के लिए 17 मार्च से 31 मई तक की अवधि के लिए इन फ्लैटों में रहने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें अपने आवास खाली करने या बदलने थे।