कोरोना वायरस के फैलते प्रभाव के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि वर्तमान में भारत में किसी भी हवाई अड्डे पर कार्गो संचालन करने के लिए घरेलू या विदेशी एयर ऑपरेटरों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी के साथ डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए सामाजिक दूरी बनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अपनी यात्रा के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए एयरलाइंस को चेक-इन काउंटरों पर पर्याप्त स्थान पर दूरी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डीजीसीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समय यात्रियों की भीड़ से बचने के लिए बोर्डिंग एक तरीके से की जाए और बोर्डिंग लाइनों में यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित किया जाए।
एयरलाइंस को कहा गया है कि वे विमान के प्रवेश पर कर्मचारियों और यात्रियों के लिए सैनेटाइजर की सुविधा प्रदान करें और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करें। यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की स्वच्छता के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों को कहा गया है। भारत में घरेलू परिचालन जारी है जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है।