'बाजार में मिलने वाला या घर पर तैयार तीन सतह का मास्क पहनना यहां भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई नागरिक ऐसा करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य के महामारी एक्ट 1949 के तहत कार्रवाई होगी और कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
ओडिशा : 200 से 500 रुपये जुर्माना
राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने बीते बृहस्पतिवार को घोषणा कर दी थी कि पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बिना कोई मास्क के दिखेगा तो पहले तीन बार उसपर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चंडीगढ़ में चल रहे कर्फ्यू के बीच अगर कोई बिना मास्क के दिखेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के सेक्शन 22 के तहत कार्रवाई होगी। केंद्र शासित प्रदेश के सलाहकार मनोद पंरिदा ने ये जानकरी देते हुए कहा कि हर नागरिक को इसका पालन करना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश : घर से बाहर कदम रखें तो ये रखें ध्यान
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी कह चुके हैं कि मास्क पहनकर ही निकलें। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन के मुताबिक जिनके पास मास्क नहीं है, वो रूमाल या दूसरे कपड़े से मुंह ढक लें।