- प्रवासी मजदूरों का लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है ताकि उसके कौशल के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके।
- अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम की जगह लौटना चाहता है तो जांच के बाद ही उसे काम की जगह पर पहुंचाया जाएगा।
- बस से यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। जिन बसों के जरिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज करना होगा।
- 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन होना जरूरी है।
- स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना-पानी मुहैया कराएं।
खेती-किसानी से अन्नदाता को मजबूती, फसल बिक्री के साथ पशुपालन भी
- खेत में किए जाने वाले कामों की मंजूरी, फसलों की खरीद से संबंधित एजेंसियों के कामकाज को इजाजत।
- खेती से संबंधित मशीनरी की दुकानें, संबंधित केंद्र, खाद और बीज।
- एपीएमसी मंडियों की अनुमति। सीधे तौर पर उत्पादाें की खरीद-बिक्री प्रक्रिया, कटाई और बीजों की बुआई।
- मछली मारने से जुडे़ काम, मछलियों के प्रसंस्करण और बिक्री, मछली पालन और वाणिज्यिक मछली पालन।
- चाय, कॉफी और रबर के बागान लगाने में 50 फीसदी कामगारों को ही अनुमति।
- पशुपालन, दूध और दूध से जुडे़ उत्पादों की बिक्री और वितरण, पशुओं के लिए आश्रय की व्यवस्था करने जैसे कार्य।
- ग्रामीण इलाकों में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों, औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक बस्तियों को मिलेगी छूट।
- जरूरी सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां या कारखानों को इजाजत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट कारखानों को भी दी गई मंजूरी। कोयला और खनिज उत्पादन के साथ-साथ तेल एवं गैस रिफाइनरी को मंजूरी।
- गांवों में ईंट भट्ठे चलाने की भी मंजूरी दी गई है। सड़क, सिंचाई परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं समेत निर्माण कार्य और नगर निगमों में निर्माण परियोजनाओं को इजाजत।
इन पर रहेगी पाबंदी
- यात्राओं पर रोक, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स।
- राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिला प्रशासन ही हॉटस्पॉट, संक्रमित क्षेत्रों को चिह्नित करेंगे।
- इन सभी संक्रमित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट मान्य नहीं होगी।
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऐसे इलाकों में किसी की भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, पैसेंजर ट्रेनें, बसें, मेट्रो, टैक्सी, सभी अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक रहेगी।
देश में 2144 कोविड स्वास्थ्य केंद्र...
मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस का उपचार करने वाले 2144 कोविड स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार किया जा चुका है इनमें 755 कोविड अस्पताल व 1389 कोविड स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन अस्पतालों में करीब पौने दो लाख बिस्तरों की क्षमता है।