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सुविधा: सभी अनुबंधित डॉक्टरों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा

Wed, 19 May 2021 04:07 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

  • मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव व दिल्ली के मुख्य सचिव से दो हफ्ते में मांगी अनुपालन रिपोर्ट
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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कोरोना संकट के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अनुबंधित डॉक्टरों का स्वास्थ्य बीमा कराने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से दो सप्ताह में आदेश की अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

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आयोग ने दिल्ली एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ विजय कुमार गुर्जर के आवेदन पर यह आदेश दिया है। गुर्जर ने दिल्ली सरकार के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल द्वारा अनुबंधित डॉक्टर अमित गुप्ता को उचित इलाज और वित्तीय सहायता दिए जाने का आग्रह किया था। दरअसल डॉ. गुप्ता को कोरोना होने पर अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिला था। उन्हें महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेदांता में रोजाना एक से डेढ़ लाख रुपए का बिल उन्हें भी भारी पड़ गया।

डॉ. गुर्जर ने अपने आवेदन में बताया कि डॉ गुप्ता का अब तक 10 लाख रुपये से अधिक का बिल बन चुका है। एम्स के अनुबंधित डॉक्टरों को एम्पलाई हेल्थ सर्विसेज के लाभ मिलते हैं, लेकिन दिल्ली और केंद्र सरकार के दूसरे अस्पतालों के अनुबंधित डॉक्टरों, कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं है।
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मौत पर एक करोड़, जीवित को कुछ नहीं
गुर्जर ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना योद्धाओं की मृत्यु होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपये देती है, लेकिन जब डॉक्टर लोगों का इलाज करते हुए खुद बीमार पड़ जाते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखती।

अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधाएं क्यों नहीं
आयोग ने आदेश में कहा कि जब देश के हर गरीब को केंद्र के आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, तो अनुबंधित मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को यह सुविधा क्यों नहीं मिलती है? आयोग ने न केवल डॉक्टर गुप्ता, बल्कि सभी अनुबंधित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को उचित चिकित्सा और वित्तीय सहायता देने का आदेश दिया।

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