गुजरात में पांच साल का अनुभव रखने वाले निशस्त्र पुलिस कांस्टेबल भी ऐसे आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे जिसमें पांच साल तक की सजा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने इसका एलान एक अधिसूचना के जरिए किया।
इसमें कहा गया है कि इस कदम से न केवल आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी बल्कि पुलिस विभाग के निचले स्तर के कर्मियों का मनोबल भी बढे़गा। राज्य के डीजीपी शिवानंद झा ने इसका स्वागत किया है और कहा कि जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा।