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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, ट्विटर बायो में अयोग्य सांसद की जगह लिखा ये

Mon, 07 Aug 2023 03:05 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
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Rahul Gandhi: Congress - फोटो : Agency
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विस्तार
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लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है। उन्हें मोदी सरनेम मामले में मार्च 2023 में दोषी ठहराया गया था, दो साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि, चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया। 
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राहुल ने बदला ट्विटर बायो
लोकसभा सदस्यता बहाल होने के साथ ही राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्विटर बायो को भी बदल लिया। उन्होंने अब अपने बायो में अयोग्य सांसद (डिस्कवालिफाइड एमपी) की जगह संसद सदस्य (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट) लिखा है। इसी के साथ उनके बायो में कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने का जिक्र भी है।

यह है मामला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।
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तो क्या राहुल के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का भी रास्ता भी साफ हो गया?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया गया, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं, कोर्ट से बरी होने या दो साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं।
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