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पी. चिदंबरम से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी

Wed, 27 Nov 2019 08:39 AM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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राहुल गांधी-प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंच कर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने करीब 45 मिनट मुलाकात में पूर्व वित्त मंत्री के प्रति एकजुटता प्रकट की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी तिहाड़ जा कर चिदंबरम से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी सोमवार को चिदंबरम से मुलाकात की थी।

राहुल और प्रियंका की चिदंबरम से मुलाकात के बाद पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र और सांसद कार्ति ने कहा, ‘99 दिन हो गए। 90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना अनुचित है। मैं आशा करता हूं कि उच्चतम न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और वह जल्द घर लौटेंगे।’ राहुल और प्रियंका ने उच्चतम न्यायालय में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले उनसे मुलाकात की है।
 


ईडी ने लगाया गवाहों से संपर्क का आरोप
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच में उनके मनी लान्ड्रिंग में शामिल होने के स्पष्ट सबूत मिले हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम हिरासत में रहते हुए भी गवाहों से संपर्क साधे हैं।
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ईडी ने हलफनामे में यह बात कही
ईडी ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में आरोप लगाया था कि चिदंबरम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया कि चिदंबरम के हिरासत में रहने के दौरान ईडी ने तीन लोगों को तलब किया था। इनमें से दो लोग नहीं आए और तीसरे ने चिदंबरम का सामना करने से इनकार कर दिया।  तीसरे गवाह ने पेश होने के गंभीर परिणाम भुगतने का अंदेशा लिखित तौर पर जताया था।
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पी चिदंबरम - फोटो : PTI
चिदंबरम का दावा बेहद आश्चर्यजनक
ईडी ने कोर्ट में कहा था कि चिदंबरम द्वारा यह दावा करना बेहद आश्चर्यजनक है कि किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। ऐसे बयान से स्पष्ट है कि वह अन्य लोगों के संपर्क में हैं। ईडी ने कहा कि अभी जांच अहम चरण पर है और चिदंबरम को महज इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं या दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस हलफनामे पर गौर करेगा।

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पी चिदंबरम - फोटो : PTI
चिदंबरम ने दी हुई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
बता दें कि चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया आईएनएक्स मीडिया घोटाले में उनकी अहम व सक्रिय भूमिका नजर आती है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर इस तरह के आरोपी को रियायत दी गई तो इससे गलत संदेश जाएगा।
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पी चिदंबरम - फोटो : पीटीआई
21 अगस्त से हिरासत में हैं पूर्व वित्त मंत्री
चिदंबरम फिलहाल मनी लान्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने विदेशी निवेश में अनियमितता बरतने के आरोप में गत 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन इससे पहले ही 16 अक्तूबर को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार घोषित कर दिया था, इसके चलते वह जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ सके थे।
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