केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ताजा निर्देश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा रिटेल पैकेज वाले पैक पर अनिवार्य जानकारी घोषित नहीं की जाती है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि गिफ्ट और मल्टी-पीस पैक सहित एक से अधिक पैक वाले रिटेल कमोडिटी पैकेज के लिए बाहरी पैक पर सभी अनिवार्य घोषणाओं का उल्लेख करना जरूरी है। मंत्रालय ने ताजा निर्देश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा रिटेल पैकेज वाले पैक पर अनिवार्य जानकारी घोषित नहीं की जाती है।
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निर्देश में कहा गया है कि मल्टी-पीस या गिफ्त पैकेज के अंदर सभी रिटेल पैकेज पर भी सभी आवश्यक घोषणाएं अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। आवश्यक घोषणाओं में निर्माता, पैकर और आयातकों के नाम और पता के साथ आयातित उत्पादों के लिए मूल देश, शुद्ध मात्रा, निर्माण/पैक/आयात का महीना और वर्ष, उपयोग की तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण पैक के ऊपर मुद्रित होना चाहिए।