सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्लांट
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अब कंपनियों को कंडोम,डायपर,सेनिटरी पैड को इस्तेमााल के बाद उसके डिस्पोजल के लिए उत्पाद के साथ ही पाउच भी देना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए आदेश पारित कर दिया है। मंत्रालय ने ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियमों में इस बात का जोड़ा है।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कूड़ा बीनने वालों को ध्यान में रखते हुए इस नियम को जोड़ा गया है ताकि उन्हें इन चीजो को उठाने में कोई कष्ट न हो। साथ ही मंत्रालय ने नए नियमों के तहत निर्माताओं और मार्केटिंग कंपनियों से आस लगायी है कि वह उपभोक्ताओं को पाउच का इस्तेमाल करने का सही तरीका सिखाएगी।
नए नियम को देशभर में लागू किया जा रहा है और इसे लोकल सिविक अथॉरिटी के अधीन लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि लोकल सिविक अथॉरिटी ही कूड़ा करने वालों से जुर्माना लेने के लिए जिम्मेदार होती है और वह मौके पर चेक कर कूड़े का सही से निपटारा न करने पर जुर्माना वसूलती है। चूंकि ये नियम मंगलवार से लागू हुआ है इस लिए लोकल अथॉरिटी और पंचायत को ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए छह माह का समय दिया गया है ताकि सही तरीका अपनाकर कूड़े को फैलने और निपटारे के काम का प्लान तैयार किया जा सके।