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राहत: कंपनियों को दिसंबर तक असाधारण आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करने की अनुमति

Fri, 25 Jun 2021 12:20 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली

सार

  • कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच बढ़ाई समय सीमा
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
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विस्तार
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कंपनी अपनी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के जरिये इस साल के अंत तक कर सकते हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यह समय सीमा बढ़ाई है। अबतक मंत्रालय ने इस साल 30 जून इस प्रकार की छूट दी थी।

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मंत्रालय ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि 'विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि कंपनियों को 31 दिसंबर, 2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के जरिये ईजीएम आयोजित करने या डाक मतपत्र के माध्यम से विषयों पर निर्णय करने की अनुमति दी जाए।’

उल्लेखनीय है कि महामारी के मद्देनजर पिछले साल अप्रैल में पहली बार ईजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। बाद में, इस छूट को बार-बार बढ़ाया गया।
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इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय ने कहा था कि कंपनियों के निदेशक मंडल वित्तीय ब्योरा और विलय-अधिग्रहण समेत अन्य मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य -श्रव्य माध्यमों से मंजूरी दे सकते हैं।

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