मुख्य सूचना आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआरआई) को यौन शोषण के मामले में तत्काल जानकारी देने का आदेश दिया है। सूचना आयुक्त आचार्युलू ने विभाग से कहा कि पीड़िता को 10 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदान करें।
वर्ष 2014 में सीएसआरआई के चीफ वैज्ञानिक पर एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। इस बारे जब महिला ने विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी तो विभाग ने उसे प्रतिलिप देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने विभाग में आरटीआई फाइल की लेकिन इससे भी उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता ने पहली अपील से भी माकूल जवाब न मिलने पर सीआईसी का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान सीआईसी के सूचना आयुक्त प्रो श्रीधर आचार्युलू ने विभाग के मुख्य जन सूचना अधिकारी से पूछा कि जानकारी न देने पर क्यों न आपके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाए। सूचना आयुक्त ने विभाग को आदेश में कहा कि विभाग को 10 दिन के अंदर मामले की जांच रिपोर्ट की कॉपी दी जाए।