फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

15 किलो से भारी बैगेज लेकर उड़ान भरने पर 3 गुना ज्यादा देनी होगी फीस

Thu, 17 Aug 2017 10:50 AM IST
amarujala.com- Presented by: हर्षित गौतम
विज्ञापन
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान डीजीसीए के उस सर्कुलर को दरकिनार कर दिया है, जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट में 15 से  किलो से ज्यादा के बैगेज पर 100 रूपये की फीस तय की गई थी। ये फीस 20 किलो तक के बैगेज पर लगाई जा रही थी।  इस फैसले के बाद से अब आपकी जेब पर ज्यादा फीस का बोझ पड़ेगा। 
विज्ञापन


एयरलाइंस इस सर्कुलर से पहले किसी भी कीमत का जुर्माना 20 किलो से ज्यादा का बैगेज ले जाने पर लगाने के लिए स्वतंत्र थीं। अब पुराने नियमों के मुताबिक ही फ्लाइट में सफर करने वालों से बैगेज पर फीस वूसल सकेंगी। जिसमें 15 किलो से ज्यादा बैगेज होने की स्थति में 350 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूला जाता है।

पढ़ें: Air India के बाद जेट एयरवेज ने भी घटाया फ्लाइट में अपना मेन्यू

दो साल पहले एयर इंडिया को छोड़कर अन्य सभी एयरलाइंस ने इकनॉमी फ्लायर्स के लिए 20 किलो से बैगेज घटाकर 15 किलो किया था। 15 किलो से ज्यादा बैगेज होने पर वो 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फीस वसूल रहे थे।
विज्ञापन


पढ़ें: खर्च घटाने के लिए Air India का नया फैसला, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना

कई यात्रियों की कंप्लेन के बाद डीजीसीए ने पिछली गर्मियों में किसी भी एयरलाइंस को 15 से 20 किलो के बीच 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की वसूली न करने के लिए सर्कुलर जारी किया था। जिसे FIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। FIA ने अपनी याचिका में कहा था कि डीजीसीए को इस तरह का सर्कुलर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें