दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान डीजीसीए के उस सर्कुलर को दरकिनार कर दिया है, जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट में 15 से किलो से ज्यादा के बैगेज पर 100 रूपये की फीस तय की गई थी। ये फीस 20 किलो तक के बैगेज पर लगाई जा रही थी। इस फैसले के बाद से अब आपकी जेब पर ज्यादा फीस का बोझ पड़ेगा।
एयरलाइंस इस सर्कुलर से पहले किसी भी कीमत का जुर्माना 20 किलो से ज्यादा का बैगेज ले जाने पर लगाने के लिए स्वतंत्र थीं। अब पुराने नियमों के मुताबिक ही फ्लाइट में सफर करने वालों से बैगेज पर फीस वूसल सकेंगी। जिसमें 15 किलो से ज्यादा बैगेज होने की स्थति में 350 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूला जाता है।
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दो साल पहले एयर इंडिया को छोड़कर अन्य सभी एयरलाइंस ने इकनॉमी फ्लायर्स के लिए 20 किलो से बैगेज घटाकर 15 किलो किया था। 15 किलो से ज्यादा बैगेज होने पर वो 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फीस वसूल रहे थे।
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कई यात्रियों की कंप्लेन के बाद डीजीसीए ने पिछली गर्मियों में किसी भी एयरलाइंस को 15 से 20 किलो के बीच 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की वसूली न करने के लिए सर्कुलर जारी किया था। जिसे FIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। FIA ने अपनी याचिका में कहा था कि डीजीसीए को इस तरह का सर्कुलर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।