सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल और बैंक खातों से आधार को लिंक कराने पर अंतरिम रोक से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियां और बैंकों को कहा कि वह ग्राहकों को मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने वाले मैसेज बार-बार भेजकर परेशान न करें। इसके साथ ही SC ने अब इस मामले पर फैसला संविधान पीठ के जिम्मे छोड़ दिया है।
बता दें कि आज आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में कहा गया है कि यह कानून निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसकी बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है।
पढ़ें: ममता बनर्जी ने कसा तंज- आधार से नहीं लिंक करूंगी अपना फोन, बंद करना हो तो कर दो
गौरतलब है कि 30 अक्तूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आधार से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का फैसला किया है।