मिनरल वाटर की बोतल को तय मेक्सिमम रीटेल प्राइज (MRP) से ऊपर बेचने पर रेस्टोरेंट, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के मैनेजमेंट पर ना सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि उनको सजा भी हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है।
GST दरों में कटौती का 'फायदा' उठाने वाले रेस्टोरेंट्स पर नकेल कसेगी सरकार
सरकार ने कहा है कि यह ना सिर्फ ग्राहकों के हितों के खिलाफ है बल्कि MRP से ज्यादा पर पानी को बेचकर टैक्स की चोरी भी की जा रही है। सरकार ने बताया है कि सेक्शन 36 के अनुसार अगर कोई पहली बार ऐसा करता पाया जाता है तो उसपर 25 हजार का जुर्माना लगता है वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर 50 हजार का जुर्माना होता है, वहीं अगर कोई बार-बार ऐसा करेगा तो उसको सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा।