फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बढ़ सकती है आधार लिंक करने की तारीख, सरकार ने SC से कहा- 31 मार्च तक सुनवाई पूरी करना संभव नहीं

Wed, 07 Mar 2018 01:23 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
विज्ञापन
आधार - फोटो : self
विज्ञापन
आधार को सरकार की विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया कि लंबे समय से आधार मामले पर चल रही सुनवाई पूरी करने के लिए कुछ और वक्त की दरकार है इसलिए इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च से आगे खिसक सकती है। 
विज्ञापन


सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, ‘हमने पहले भी इसकी समयसीमा बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन महीने के आखिरी तारीख तक इसकी घोषणा करेंगे ताकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो सके।’

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वेणुगोपाल की दलील पर सहमति जताई। 
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि अटार्नी जनरल ने बिल्कुल वैध मुद्दा उठाया है और अदालत अब याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दलीलें दोहराने की अनुमति नहीं देगी। पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने आधार लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च तय की थी।
विज्ञापन

आधार को चुनौती देने वाले वरिष्ठ वकील ने यह कहा था

आधार - फोटो : SELF
इससे पहले आधार और इससे संबंधित कानून को चुनौती देते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा था कि 31 मार्च की समयसीमा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि विभिन्न सरकारी संस्थाएं उक्त समयसीमा तक आधार लिंकिंग कराने के लिए तैयार नहीं थे।

इसका मतलब यह नहीं था कि उस समय तक आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो जाएगी। 

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने भी अपना फैसला 20 मार्च तक सुरक्षित रखा है, ऐसे में बैंकों और अन्य संस्थाओं के पास 10 दिन ही बच जाएंगे। इस लिहाज से सभी के लिए आधार लिंक कराना मुश्किल हो जाएगा।

इसके बाद ही पीठ ने अटार्नी जनरल से इस मुद्दे पर मदद मांगी। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें