केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी या 31 मार्च तक खत्म हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी और परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर यह फैसला लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले भी इन दस्तावेजों की वैधता को चार बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया था।