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केन्द्र सरकार का फैसला, कल से नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट, जरूरी सेवाओं पर छूट

Thu, 24 Nov 2016 08:36 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
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- फोटो : अमर उजाला
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केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें आज रात (24 नवंबर) 12 बजे के बाद बैंक काउंटर पर 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। 1000 के पुराने नोट केवल बैंक खातों में ही जमा किए जा सकते हैं। वहीं पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, मेट्रो और दवा की दुकानों में 500 के पुराने नोट अब 15 दिसंबर तक चलेंगे। बता दें कि आज रात 12 बजे के बाद पुराने नोट चलने की मियाद खत्म हो रही थी।
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इन नोटों के जरिए वर्तमान और बकाया बिजली और पानी के बिलों का पेमेंट किया जा सकेगा। साथ ही इनका इस्‍तेमाल पेट्रोल पंप और दवा दुकानों पर किया जा सकेगा। 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 500 के इन पुराने नोटों के जरिए टोल टैक्‍स भी दिया जा सकेगा। 3 दिसंबर से इसलिए क्‍योंकि सरकार ने 2 दिसंबर तक टोल टैक्‍स फ्री कर दिया है।

विदेशी नागरिक हर हफ्ते 5 हजार रुपए तक की विदेशी मुद्रा एक्सचेंज करा सकते हैं। इसका जिक्र उनके पासपोर्ट पर भी होगा। साथ ही केन्द्र, राज्य, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के स्कूलों में 2000 रुपये तक की स्कूल फीस भी पुराने 500 के नोट से जमा की जा सकती है।
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500 तक के प्री पेड मोबाइल टॉप-अप भी 500 के पुराने नोट से रिचार्ज किए जा सकते हैं। वहीं एक बार में कंज्यूमर कॉओपरेटिव स्टोर्स से 5,000 रुपये की खरीदारी भी कर सकते हैं।   Central Government decides that there will be no over the counter exchange of old Rs. 500 and Rs 1000 notes after midnight of 24.11.2016. — ANI (@ANI_news) November 24, 2016   Certain other exemptions relating to cancellation of legal tender character of old Rs. 500 and Rs.1000 notes extended up to 15.12.2016. — ANI (@ANI_news) November 24, 2016
Those extended till 15.12.2016 include Payment of current & arrears dues to utilities which will be limited to only water and electricity. — ANI (@ANI_news) November 24, 2016
Toll payment at toll plazas can be made via old Rs.500 notes from 3.12.2016 to 15.12.2016 as toll free arrangement continues upto 2nd Dec. — ANI (@ANI_news) November 24, 2016
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