केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों को सभी पात्र दिव्यांगों को खाद्य कानून में शामिल करने का लिखित निर्देश जारी किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि सुनिश्चित करें कि दिव्यांगों को रियायती दर पर अनाज मिले।
मंत्रालय के मुताबिक राज्यों से अब तक राष्ट्रीय खाद्य कानून के अंतर्गत शामिल नहीं हुए दिव्यांगों को नए राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है। इन लोगों आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत राशन कार्ड देने को कहा गया है। केंद्र सरकार इस कानून के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है।
राज्यों को न सिर्फ खाद्य कानून बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी दिव्यांगों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें बिना राशन कार्ड वालों को भी अनाज दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को हर महीने पांच किलो अनाज और एक किलो दाल नवंबर तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।