पीठ ने एक दिन पहले केंद्र से 31 मार्च तक केरल को एक एकमुश्त बेलआउट पैकेज पर विचार करने की सलाह दी थी। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अत्यधिक विचार करते हुए केंद्र एक बहुत ही विशेष और असाधारण उपाय के लिए तैयार है। हालांकि इसे किसी अन्य राज्य या किसी अन्य अवसर पर उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।