केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई नौसेना अधिकारियों के बीच हुए पत्नियों की अदला बदली के मामले की जांच करेगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील कामिनी जयसवाल की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी जांच सीबीआई करेगी।
गौरतलब है कि 2013 में नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट रवि किरण की पत्नी ने पिटिशन फाइल की थी। इस मामले में कामिनी ने कोर्ट से कहा कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा इसलिए आवश्यक है क्योंकि नौसेना प्रशासन उसकी पत्नी की शिकायत पर कार्यवाही न कर के उसकी पत्नी का शोषण कर रही है। जायसवाल की इस दलील से कोर्ट सहमत हुई और सीबीआई जांच के आदेश दिए।
दूसरी ओर, केरल सरकार की ओर नियुक्त सरकारी वकील रमेश बाबू ने सीबीआई जांच कराने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में जांच की है और उसे किसी भी दावे के संबंध में सबूत नहीं मिले हैं।