सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बी एस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए खनन भ्रष्टाचार मामले में घूस लेने के आरोप से उन्हें, उनके दोनों पुत्रों व दामाद को बरी कर दिया है। येदियुरप्पा पर खनन घोटाला मामले में 40 करोड़ की घूस लेने का आरोप था।
मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आरबी धरमागौदेर ने इस मामले में नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। दरअसल इस मामले के चलते ही वर्ष 2011 में तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा पर अभियोग लगाया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।
सीबीआई ने अक्तूबर 2015 में येदियुरप्पा, उनके पुत्रों बी वाई राघवेन्द्र, बी वाई विजयेन्द्र, दामाद सोहन कुमार, बेल्लारी की एक निजी स्टील कंपनी तथा शिमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।