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इशरत जहां केस : गुजरात पुलिस के चार कर्मियों ने की आरोपमुक्त करने की मांग, सीबीआई ने किया विरोध

Sat, 21 Sep 2019 10:22 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ कांड के आरोपी गुजरात पुलिस के चार कर्मियों की ओर से उन्हें आरोपमुक्त करने के लिए दायर याचिका का सीबीआई ने शनिवार को विरोध किया। चारों ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिली है, इसलिए साल 2004 के इस मामले से उन्हें आरोपमुक्त कर दिया जाए।

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गुजरात पुलिस में महानिरीक्षक जीएल सिंघल, उपाधीक्षक (अवकाश प्राप्त) तरुण बरोट और जीजे परमार और एसआरपी कमांडो अनाजु चौधरी ने याचिका दायर कर पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमिन की भांति उन्हें भी आरोपमुक्त करन का अनुरोध किया है।

विशेष न्यायाधीश पीके दवे की अदालत में दायर याचिका में चारों पुलिसकर्मियों ने इसपर भी जोर दिया है कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी नहीं दी। सीबीआई ने हालांकि चारों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला हत्या सहित गंभीर प्रकृति के अपराध का है।
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चारों की अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने अदालत से कहा कि एजेंसी लगातार कहती रही है कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अपहरण के आपराधिक षड्यंत्र, अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखने, हत्या आदि का मामला है।

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