वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के खिलाफ दर्ज हुई सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की एफआईआर मामले में दोनों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस साल मई में दर्ज हुए मामले के आधार पर दोनों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें कि एजेंसी ने गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर ग्रोवर और एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
इंदिरा जयसिंह पर आरोप है कि उनके एनजीओ को मिली विदेशी सहायता के इस्तेमाल में कथित तौर पर विसंगतियां पाई गई हैं। इसके चलते गृह मंत्रालय पहले ही एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर चुका है। विदेशी फंडिंग को लेकर उनकी फाउंडेशन 'लॉयर्स' कलेक्टिव पर सीबीआई छापेमारी भी कर चुकी है। सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में छानबीन कर रहा है।
वहीं, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने अपने और अपने पति आनंद ग्रोवर के कार्यालयों एवं आवास पर सीबीआई की छापेमारी को गलत बताते हुए कहा था कि मानवाधिकारों के लिए काम करने को लेकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।