फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कर्नाटक: पूर्व मंत्री जनार्दन की मुश्किलें बढ़ीं, CBI कोर्ट ने चार देशों को अनुरोध पत्र जारी करने का दिया आदेश

Thu, 09 Mar 2023 09:23 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच सितंबर 2011 को रेड्डी तथा उनके रिश्तेदार बी.वी श्रीनिवास रेड्डी को बेल्लारी से गिरफ्तार किया था। श्रीनिवास रेड्डी ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक हैं। इस कंपनी पर खनन पट्टे के सीमांकन को बदलने तथा बेल्लारी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन करने का आरोप है।
विज्ञापन
जनार्दन रेड्डी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अवैध खनन मामले में खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने धन के लेन-देन का ब्योरा देने के लिए स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, आइल ऑफ मैन और यूएई के अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट ने चार मार्च को पारित आदेश में सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश चंद्रकला ने इन देशों के सक्षम प्राधिकारियों को न्यायिक सहायता के लिए सीआरपीसी की धारा 166-ए के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। 

विज्ञापन


रेड्डी पर क्या है आरोप
बता दें कि पूर्व मंत्री रेड्डी पर भारत में घोटाला कर उन पैसों का विभिन्न देशों में निवेश करने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच सितंबर 2011 को रेड्डी तथा उनके रिश्तेदार बी.वी श्रीनिवास रेड्डी को बेल्लारी से गिरफ्तार किया था। श्रीनिवास रेड्डी ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक हैं। इस कंपनी पर खनन पट्टे के सीमांकन को बदलने तथा बेल्लारी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन करने का आरोप है। अब अदालत ने निवेशों के बारे में जानकारी हासिल करने के आदेश जारी किए हैं।  रेड्डी ने हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी) पार्टी के गठन किया है और उनकी पार्टी मई में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार करने की तैयारी कर रही है।

ये लोग भी हैं शामिल
सीबीआई ने मामले में जनार्दन रेड्डी, जी लक्ष्मी अरुणा (मामले में आरोप मुक्त होने के बाद), आईएएस अधिकारी एमई शिवलिंग मूर्ति, आईएफएस अधिकारी एस मुथैया, के महफूज अली खान, एसपी राजू, महेश ए पाटिल और पूर्व वन अधिकारी एच राममूर्ति के खिलाफ आवेदन दायर किया था।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें-  Karnataka: बेल्लारी अवैध खनन मामले में आरोपी जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करेगी CBI, सकार ने दिया आदेश
विज्ञापन


विदेशी कंपनी के साथ जनार्दन के संबंधों की जांच करना चाहती है सीबीआई
अदालत ने यह आदेश सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी स्विट्जरलैंड में जीएलए ट्रेडिंग इंटरनेशनल के निगमन, स्विस बैंकों में कंपनी के खाते का विवरण, मालिकों का विवरण, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, बैंक खातों और कंपनी के साथ जनार्दन रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के संबंधों का विवरण प्राप्त करना चाहती है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में एसोसिएटेड माइनिंग कंपनी के नाम से जारी किए गए खनन पट्टे के तहत अवैध खनन करने के आरोप लगाए हैं।
 

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें