मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।
पशु तस्करी मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए 11 नवंबर तक बढ़ा दी है।
विज्ञापन
मंडल के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें जरूरी उपचार की जरूरत है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीएमसी बीरभूम अध्यक्ष एक ताकतवर राजनेता हैं, जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया था कि टीएमसी नेता की हिरासत बढ़ाई जाए।
सीबीआई ने शनिवार को मामले में दायर आरोपपत्र में कुछ और गवाहों के नाम भी शामिल किए। न्यायाधीश द्वारा सीमा पार मवेशी तस्करी मामले की जांच पूरी करने के लिए जरूरी समय के बार में पूछे जाने पर सीबीआई ने कहा कि इसमें दो महीने और लग सकते हैं।