आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई ने कहा है कि निचली अदालत के समक्ष कार्ति की जमानत याचिका लंबित होने के दौरान हाईकोर्ट को कानूनन उसकी जमानत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत के स्टेज पर हाईकोर्ट का साक्ष्यों की गुणवत्ता का विस्तार से विचार करना गलत था।
सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने कार्ति को जमानत देने में आरोप की गंभीरता को नजरअंदाज किया। सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें 23 मार्च को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमानत दे दी थी।