जीवीके समूह के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 705 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयीकरण और रखरखाव में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले में सीबीआई ने जीवीके के अध्यक्ष और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ-साथ अन्य नौ कंपनियों के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल किए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इनपर 705 करोड़ रुपये की अनियमितता और साल 2012-2018 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिडेट कंपनी का गठन जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। इसमें 50.5 फीसदी की हिस्सेदारी जीवीके के पास है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।