फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शहरों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में नहीं डाली जाएगी नकदी : गृह मंत्रालय

Mon, 20 Aug 2018 03:24 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
atm
विज्ञापन

नकदी वाहन पर हमले, कैश वाल्ट, एटीएम धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसपीओ) जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 8 फरवरी, 2019 से शहरी इलाकों के एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी। ग्रामीण इलाकों में शाम 6 बजे और नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर बाद 4 बजे तक ही एटीएम में नकदी भरी जा सकेगी। नकदी वाहन के साथ दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी रहेंगे।

विज्ञापन


गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि निजी एजेंसियां बैंकों से लंच से पहले ही रकम कलेक्ट कर लें। नकदी एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए बख्तरबंद वाहन का ही इस्तेमाल किया जाए। इस समय देश भर में 8,000 से ज्यादा निजी नकदी वाहन बैंकों के 15,000 करोड़ रुपये रोजाना एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कई बार उन्हें रात-रात भर नकदी अपने कैश वाल्ट में भी रखनी पड़ती है। 

अब हर नकदी वाहन में एक चालक, दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और दो एटीएम अधिकारी रहेंगे। हर निजी एजेंसी को निजी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी वैन चालक के साथ आगे रहेगा, जबकि दूसरा नकदी के साथ पीछे बैठेगा। एटीएम में नकदी भरे जाने के दौरान एक सुरक्षाकर्मी वैन के साथ ही रहेगा। 
विज्ञापन


पूर्व सैन्यकर्मियों को सुरक्षाकर्मी के तौर पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। नकदी स्थानांतरण के लिए नियुक्ति से पहले हर आवेदक की पूरी जांच की जाएगी। जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे लगे वाहन में ही नकदी का स्थानांतरण किया जाएगा। वाहन में हूटर, अग्निशमन उपकरण और इमरजेंसी लाइट लगाई जाएंगी। नकदी वाहन में एक बार में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी नहीं भेजी जाएगी। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें