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महाराष्ट्र: चाइल्ड पोर्न अपलोड करने पर 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sun, 09 Feb 2020 01:47 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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सांकेतिक तस्वीर
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महाराष्ट्र में 17 लोगों के खिलाफ इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न से जुड़ी वीडियो क्लिप अपलोड करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ यह मुकदमा पोर्न कंटेंट अपलोड करने वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस का मालिकाना हक होने के चलते किया गया है।

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पुलिस ने शनिवार को बताया कि पालघर जिले की वसई-विरार बेल्ट में पिछले साल 23 अप्रैल से 8 मई के बीच इन 17 आईपी एड्रेस से फेसबुक पर पोर्न कंटेंट अपलोड किया गया था।पालघर पुलिस के पीआरओ हेमंत काटकर के मुताबिक, विरार पुलिस ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की तरफ से भेजी गई शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट-2000 की धारा 67बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

उन्होंने कहा, सभी आईपी एड्रेस के मालिक 20 से 35 साल के बीच की उम्र के हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है।

क्या होता है आईपी एड्रेस

इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) वह तरीका होता है, जिससे इंटरनेट या इंट्रानेट (घरेलू सर्वर) के जरिये एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाता है। आईपी एड्रेस का मालिकाना हक अमूमन उस संगठन या व्यक्ति का नाम बताता है, जिसके नाम पर वह आईपी पंजीकृत होता है।

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व्यक्तिगत कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है, जबकि कंपनी में सर्वर पर सभी आईपी एड्रेस दर्ज होते हैं, जिनमें से कोई एक एड्रेस कंप्यूटर ऑन होते समय ग्रहण कर लेता है। किसी कंपनी के नेटवर्क से इंटरनेट पर कंटेंट अपलोड करने वाले की जानकारी पाने के लिए यह देखा जाता है कि अपलोड के समय उस कंटेंट से जुड़े आईपी एड्रेस को किस कंप्यूटर पर चलाया जा रहा था।

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