तीस साल पुराने सामूहिक हत्याकांड में विधान परिषद सदस्य माफिया बृजेश सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मुकदमे का ट्रायल दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही आदेश दिया है कि मुकदमे का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। बृजेश सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज से उनको निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।
याचिका पर न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार ने सुनवाई की। एमएलसी बृजेश सिंह की याचिका का अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने विरोध किया। याचिका में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के जज विपक्षी वकीलों और गवाहों से अपने चैंबर मिल रहे हैं। उनसे निष्पक्ष फैसला मिलने की उम्मीद नहीं है।