आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोविड-19 के बारे में मिथ्या सूचनाएं फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
वकील मसूपोगु सुबैया ने शिकायत में आरोप लगाया कि नायडू ने दावा किया था कि कोरोना वायरस के स्वरूप एन440के की शुरूआत कुरनूल शहर से हुई और इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है।
शिकायत में कहा गया कि नायडू की टिप्पणी से लोगों में दहशत फैल गई। इस वजह से कई महिलाएं और बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए और उनमें से कई की मौत भी हो गई। शिकायत में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री नायडू के दावे के कारण ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों ने आंध्र प्रदेश के लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी।